November 23, 2024

new guideline/रतलाम/ रेस्टोरेंट्स ,स्कूल एवं ज़िम समेत कई क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने जारी की नवीन गाइडलाइन

रतलाम,14 जुलाई (इ खबरटुडे)। बुधवार को रतलाम कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने समस्त जिले के रेस्टोरेंट्स ,स्कूल एवं ज़िम समेत कई क्षेत्रों के लिए नवीन गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन मुख्यरूप से रात्रि कोरोना कर्फ्यू ने समय बदलाव करते हुए रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन

संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन ,मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है वह प्रतिबंधित रहेंगे।

स्कूल कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रथक से आदेश जारी किया जा रहे हैं ।आदेश जारी होने से पूर्व स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे । वही समस्त कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे केवल ऑनलाइन क्लासेस चल सकेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता 50% क्षमता की सीमा तक संचालित की जा सकेंगे।सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित लोगों को करुणा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

समस्त प्रकार की दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल अपने नियत समय पर खुल सकेंगे ।सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50% की सीमा तक संचालित की जा सकेगे। समस्त मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां चल सकेगी।

जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50% क्षमता पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन खेल आयोजको में दर्शक को शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट्स एवं क्लब 100% क्षमता के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे।

जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्ष के मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के संबंध में क्षेत्रीय थाना प्रभारी को आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सूची आयोजन के साथ 07 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगी।

अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। सभी सार्वजनिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत (फेस मास्क, सेनेटाइजर, 2 गज की दूरी, गोले बनाना, रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा । प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ प्रतिष्ठान के मालिक/ प्रबंधकों को प्रयास करते रहे की स्वयं तथा प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मचारी का वैक्सीनेशन हो चुका हो।

You may have missed