November 23, 2024

प्रतिबंधात्मक आदेश / आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सन्देश पोस्ट पर होगी कार्यवाही – धरना, जुलुस व रेली पर दो माह की रोक

रतलाम,23 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। जिले में शांति स्थापित एवं त्योहारो को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एम.एल. आर्य द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जिनके अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो संदेश करने पर सांप्रदायिक संदेश एवं उनके फॉरवर्डिंग, टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, जुलूस, रेली आदि तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा। उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी श्री एम.एल. आर्य द्वारा प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फुटन की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का निर्माण उपयोग, विक्रय एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा।

पटाखों के प्रस्फोटन के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन वर्जित रहेगा। विदेशी पटाखों का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के जलाने के उपरांत उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाएगा जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत, पेयजल प्रदूषित होने की संभावना है। वह पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो। लड़ी में बने पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से ज्यादा नहीं हो, प्रतिबंधित रहेंगे।

पटाखे के निर्माण में एंटीमनी, लिथियम, मरक्यूरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोंटीयम, क्रोमेटं का उपयोग किया गया हो, उनका क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। घोषित शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, अदालत, धार्मिक स्थल अथवा शासन द्वारा घोषित साइलेंस झोन आदि के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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