शहर-राज्य

New Land Law : 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीदने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने किए आदेश जारी

New Land Law update : अगर आपने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद ली तो आप जांच के दायरे में आ जाएंगे। इससे ज्यादा जमीन खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीन को भी जब्त किया जा सकता हैं। ऐसा मामला उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लागू किया गया हैं।

पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भू माफिया सक्रिया हो गया हैं और जमकर जमीन खरीदी जा रही हैं। इसके कारण स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ हैं। इसके लिए सरकार के पास भी लगातार शिकायत पहुंच रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इसके जांच के आदेश दिए थे।

मुख्य सचिव की जांच के दौरान चौकाने वालाआंकड़ा सामने आया। जहां पर सामने आया कि दूसरे राज्यों के लोगों ने भारी संख्या में मनमाने तरीके से उत्तराखंड में जमीन को खरीद लिया हैं। इसलिए सरकार के आदेश पर इनकी जमीन को जब्त कर लिया गया था।

उत्तराखंड में भू-कानून उल्लंघन के छोटे मामलों में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब बगैर अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों को नोटिस देकर जवाब मांगा हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। जहां पर इन लोगों की जमीन को जब्त किया जा सकता हैं।

एक हजार मामलों में कार्रवाई

उत्तराखंड में भू माफिया सक्रिय होने के बाद सरकार ने संज्ञान लिया था। जहां पर उत्तराखंड के नए भू कानून का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई जारी हैं। सरकार ने पहले उन लोगों को चिन्हित किया जिन लोगों ने काफी जमीन को खरीद लिया था।

यह जमीन लोगों ने , उद्यान, होटल, अस्पताल, स्कूल, कालेज, रिजॉर्ट बनाने के नाम पर खरीदी गई, लेकिन उस पर असल काम हो ही नहीं रहा था। सरकार ने ऐसे एक हजार मामलों की पहचान की गई हैं। जिन पर कार्रवाई चल रही हैं। अब सरकार ने बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वालों पर कार्रवाई शुय कर दी हैं। इन लोगों को तहसील स्तर से नोटिस जारी किए गए हैं।

नए भू कानून में दूसरे राज्यों के जमीन खरीदने पर रोक

उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल के बजट के दौरान नए भू कानून की मंजूरी दी थी। नया भू कानून लागू होने से पहले कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भू कानून की कड़ी शर्तों से बचने को जमीन की खरीद फरोख्त न कर पाए, इसके लिए सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को रजिस्ट्री के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरने को कहा गया है। रजिस्ट्री के दौरान वर्ष 2003 से पहले राज्य में जमीन का दस्तावेज न देने वालों पर विशेष नजर जा रही है।

Related Articles

Back to top button