Harmful material/रतलाम/सावधान/ विस्फोटक ज्वलनशील हानिकारक सामग्री के भंडारण विक्रय वाली दुकानों गोदामों को स्थानांतरित नहीं करने पर संचालकों के विरुद्ध कल से शुरू होगी कार्रवाई
रतलाम,23दिसंबर(इ खबर टुडे)। रतलाम शहर में विस्फोटक ज्वलनशील जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री के भंडारण एवं विक्रय करने वाली दुकानों, भंडार ग्रह,गोदामों आदि को निर्धारित समय सीमा में अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने पर संबंधित संचालक गणों,व्यक्तियों के विरुद्ध 24 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रतलाम शहर के 67 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया था उसके पूर्व जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी कर उपरोक्त प्रकार के संचालकों व्यक्तियों को अपनी दुकानें भंडार ग्रह आदि 20 दिसंबर तक नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर समुचित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया था।
आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध 24 दिसंबर से कार्यवाही की जाकर दुकानें बंद करवा दी जाएंगी और पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।