May 6, 2024

आलोट न्यायालय में कार्यरत एडवोकेट के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का आपराधिक प्रकरण दर्ज ; कोर्ट के लिपिक ने कराई एफआईआर

रतलाम,10 जून (इ खबरटुडे)। जिले के आलोट न्यायालय में कार्यरत एक अधिवक्ता के खिलाफ आलोट पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। यह आपराधिक प्रकरण कोर्ट के लिपिक की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार,हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में एडवोकेट शिवनारायण सोलंकी द्वारा किसी आरोपी के लिए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आलोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश देखने के लिए न्यायालय कक्ष में पंहुचे एडवोकेट शिवनारायण सोलंकी का कोर्ट के लिपिक राजेन्द्र पिता मांगीलाल कलौसिया 51 से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

राजेन्द्र कलौसिया का आरोप है कि एडवोकेट शिवनारायण सोलंकी ने जमानत आवेदन निरस्त होने के कारण राजेन्द्र के साथ गाली गलौज और अभद्रता की और साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। कोर्ट के लिपिक राजेेन्द्र कलौसिया ने इस बात की लिखित शिकायत न्यायाधीश श्री कौशिक को की। आलोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने लिपिक राजेन्द्र कलौसिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आलोट पुलिस को प्रेषित करते हुए अधिवक्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में आलोट पुलिस ने अधिवक्ता श्री सौलंकी के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में आपराधिकर प्रकरण दर्ज किया है।

आलोट अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह परिहार ने इ खबरटुडे से चर्चा में बताया कि सौलंकी वकील साहब के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के मामले में श्री सोलंकी द्वारा अभिभाषक संघ को आवेदन दिया गया है। आलोट के अभिभाषक संघ ने 12 जून सोमवार को संघ की आपात बैठक आहूत की है,जिसमें अभिभाषक संघ द्वारा श्री सोलंकी का पक्ष सुना जाएगा। अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल जिला न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक से भी मुलाकात करेगा,ताकि मामले को सुलझाया जा सके। श्री परिहार के मुताबिक किसी भी अभिभाषक के विरुद्ध इस प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना उचित नहीं है।

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