थानों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक का कम्प्यूटरीकरण होगा
पॉवर जनरेटिंग कंपनी को ऋण के लिये गारंटी
भोपाल,२७ जून (इ खबर टुडे) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में क्राइम एण्ड क्रिमनल ट्रेकिंग, नेटवर्क एण्ड सिस्टमस् (सीसीटीएनएस) में प्रदेश के 956 पुलिस थानों सहित कुल 1386 पुलिस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया। विगत 10 वर्षों के डाटा का डिजिटाइजेशन भी किया जायेगा।
ई-गवर्नेंस योजना में मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में शामिल सीसीटीएनएस में पुलिस थाना स्तर से पुलिस मुख्यालय स्तर तक सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिये भारत सरकार द्वारा 96 करोड़ 36 लाख 68 हजार रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 26 करोड़ 6 लाख 14 हजार रुपये राज्य शासन की ओर से देने का निर्णय लिया गया। योजना में भारत सरकार द्वारा विकसित एकीकृत साफ्टवेयर का प्रतिस्थापन किया जायेगा। पुलिस कार्योलयों में आवश्यक हार्डवेयर दिया जायेगा और पुलिस कर्मियों को इसके लिये यथोचित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड को सारणी ताप विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 6 से 9 के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिये हुडको से 300 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। इस पर गारंटी शुल्क देय होगा।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की वर्षवार 6 यूनिट प्रारंभ करने तथा नवीन यूनिट के लिये कुल 118 पद में से सहायक ग्रेड-1 के 4 नवीन पद, लेखापाल के 6 नवीन पद, सहायक ग्रेड-2 के 14 नवीन पद, एरो मॉडलिंग इंस्ट्रेक्टर का एक नवीन पद स्वीकृत किये। शेष 93 पद की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध पदों के री-डिप्लॉयमेंट में से ड्रायवर और ग्रेड-4 के समस्त री-डिप्लॉय पदों के विरूद्ध संविदा पर, कलेक्टर दर पर, जो पद वर्तमान में रिक्त हैं की स्वीकृति प्रदान की, 6 नवीन यूनिट रीवा, होशंगाबाद, विदिशा, दतिया, महू और सागर-जबलपुर-ग्वालियर में से किसी एक स्थान पर स्थापित होगी।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल में स्नातकोत्तर पाठयक्रम शुरू करने के लिये व्याख्याता के 7 अतिरिक्त पद को सांख्येत्तर घोषित कर 14 रिक्त पद को समर्पित करते हुये प्रोफेसर के 7 और रीडर के 7 पद का सृजन तथा इन पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने के लिये भर्ती नियम में एक बार के लिये छूट देने का निर्णय लिया।