पटवारी गेंदालाल भंवर की प्राथमिक जॉच के आदेश
जन सुनवाई में आये सर्वाधिक 271 आवेदन पत्र
रतलाम 7 जुलाई(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में रास्ते के विवाद निपटाने के लिये रत्तागढ़खेड़ा के पटवारी गेंदालाल भंवर द्वारा 10 हजार रूपये की रिश्वत लिये जाने से संबंधी शिकायत की। प्राथमिक जॉच करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी रतलाम को दिये है। जन सुनवाई में ग्राम बेरछा के भेरूलाल ने शिकायत दर्ज कराई कि पटवारी के द्वारा रास्ता खुलवाने के लिये 10 हजार रूपये ले लिये जाने के बाद भी रास्ता नहीं खुलवाया गया और संबंधित दुसरे पक्ष द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने के लिये हमसे जेसीबी मशीन लगवाये जाने की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान आये प्रकरणों के निपटारे के लिये कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से ही जिला अधिकारियों को दुरभाष पर आदेशित एवं निर्देशित किया। जन सुनवाई में आज कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर एवं एडीएम कैलाश वानखेड़े ने 271 शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण किया।
जन सुनवाई में स्कूलों में उर्दु भाषा में 15 से अधिक छात्रों के अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के होने के बावजूद उर्दु शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार ऐसे विद्यालयों में उर्दु शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। धामनोद के 50 से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावटी में पदस्थ जीव विज्ञान विषय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती चेतना डांगे के द्वारा शिकायत की गई कि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम में जीव विज्ञान विषय के लिये प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद पर आमंत्रित विज्ञप्ति में उल्लेख न होने के बाद भी आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत् उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आज की जन सुनवाई में जमीनों के सीमाकंन, बटवारे, नामांतरण, रास्तों के विवाद, अतिक्रमण, पेंशन एवं हितग्राही मूलक योजनाओं एवं भुगतान में विलम्ब, उत्तराधिकारियों के द्वारा माता-पिता का भरणपोषण नहीं किया जाना, पुलिस, महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधी शिकायतों के निराकरण किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये।
धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करें एवं एससी,एसटी एक्ट में कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने तहसीलदार रतलाम को काण्डरवासा निवासी श्रीमती प्रेमबाई जगदीश की शिकायत पर शंकरलाल रामलाल पाटीदार धराड़ हाल मुकाम शास्त्रीनगर रतलाम के द्वारा की गई धोखाधड़ी संबंधी शिकायत की जॉच करने एवं सही पाये जाने पर, धोखाधड़ी संबंधी प्रकरण दर्ज करने, प्रेमबाई को राशि का भुगतान करवाने, श्री पाटीदार के विरूध्द चैक बाउंस करने संबंधी कार्यवाही कराने एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण्ा अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रीमती प्रेमबाई के द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई कि शंकरलाल पाटीदार ने उसके पति श्री जगदीश से डाई लाख रूपये प्रति बीघा के मान से 18 बीघा जमीन ली थी। इसके बदले उसे 10 लाख रूपये का भुगतान किया गया एवं 4 लाख का चैक दिया गया। चैक को युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा रत्तागढखेड़ा में लगाने में वह बाउंस हो गया। इसके बाद उनके द्वारा समझौते के लिये दबाव डाला गया, प्रताडित होकर जगदीश ने जहर खा लिया। बड़ी मुश्किल से जगदीश की जिन्दगी बजाई जा सकी। अब श्री पाटीदार शेष राशि का भुगतान न करते हुए उन्हें प्रताड़ित कर रहे है। श्रीमती प्रेमबाई ने बकाया राशि 35 लाख का भुगतान करवाये जाने की मांग अपने आवेदन पत्र में की।
लापता पिता के बेटे को मॉ और बहन ने दादी के भरोसे छोड़ा ,कलेक्टर ने दिये जॉच के आदेश
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को कलेक्टर कार्यालय रतलाम में पदस्थ एवं वर्ष 2004 में लापता भृत्य संजय पिता शिवनारायण सिसौदिया की पुत्री शालिनी की नियुक्ति संबंधी जॉच करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में संजय सिसौदिया के पुत्र मयुर सिसौदिया ने शिकायत की कि उसके पिता के लापता होने के बाद उसकी मॉ आरती सिसौदिया अपने मायके चली गई। उसने दो साल बाद लापता होकर मृत घोषित पिता के सारे स्वत्व प्राप्त कर लिये और उसके दादा-दादी एवं उससे संबंध विच्छेद कर लिये। बाद में बहन भी छोड़कर मॉ के पास चली गई। आरती ने घोषित मृत पिता के बदले में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर ली। आज उसके दादाजी नहीं हैं वह और उसकी दादी अकेले बदहाली की जिन्दगी जीने को मजबुर है। कलेक्टर ने जॉच के निर्देश देते हुए कहा हैं कि यदि आरती ने अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त की हैं तो वह उनका भरण पोषण का खर्च उठाये अन्यथा उसके विरूध्द कार्यवाही की जाए।
दो लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराये
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार को गुणावद निवासी कांतीलाल लक्ष्मण किराना व्यवसाय के लिये दो लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जन सुनवाई में श्री कांतीलाल लक्ष्मण द्वारा शिकायत की गई कि उसके द्वारा दो लाख रूपये का ऋण मांगा गया था किन्तु उसे मात्र 50 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया है। कलेक्टर ने उसे पूर्ण राशि दिलाने के निर्देश दिये।
स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, बताये
कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को लकवा ग्रस्त शिक्षक द्वारा दो बार आवेदन देने के बाद भी स्थानांतरण नहीं होने संबंधी जानकारी फाईल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जन सुनवाई में जन शिक्षा केन्द्र बासीन्द्रा के प्राथमिक विद्यायल बायड़ी के सहायक शिक्षक प्रकाशचंद्र टटावत ने कलेक्टर को शिकायत की कि दो बार आवेदन करने के बाद भी उसका स्थानांतरण सहायक आयुक्त के द्वारा नहीं किया गया।