December 23, 2024

रतलाम/अपहरण कर 17 वर्षीय छात्रा से किया था दुष्कर्म, आरोपी युवक को 20 वर्ष की सजा

29_12_2020-court.naiduniajbp02_20201229_14824

रतलाम ,25 फ़रवरी (इ खबर टुडे)। न्यायालय ने 17 वर्षीय किशोरी (छात्रा) से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त 20 वर्षीय पूनमचंद पुत्र कालू सिंघाड निवासी ग्राम मौलावा थाना रावटी को पाक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया।

घर से स्‍कूल के लिए निकली थी
अभियोजन के अनुसार दसवीं की छात्रा 29 जनवरी 2021 को सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पिता ने दो फरवरी 2021 को शिवगढ़ थाने पर शिकायत कर शंका जताई थी कि उनकी पुत्री को आरोपी पूनमचंद सिंगाड बहलाफुसला कर भगाकर ले गया है।

अपहरण का प्रकरण दर्ज हुआ था
पुलिस ने जांच के बाद पूनमचंद के खिलाफ धारा 363 में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने 21 अप्रैल 2021 को किशोरी को दस्तयाब किया था। बयान लेने पर किशोरी ने बताया था कि 29 जनवरी 2021 को स्कूल जाने के दौरान शिवगढ़ बस स्टैंड पर उसे परिचित पूनमचंद मिला था। मेरी बस निकल गई थी तो दूसरी बस का इंतजार कर रही थी।

पूनमचंद ने कहा था कि वह उसे पसंद करता है और शादी करेगा। इसके बाद वह बस में बैठाकर रावटी और वहां से रतलाम होकर देवास के ग्राम जामुनिया के पास ले गया था। वहां झोपड़ी बनाकर रखा और कई बार दुष्कर्म किया था। पूनमचंद ने उसे जान से मारने की धमकी देकर कहा था कि थाने जाकर बयान देना कि वह घर से नाराज होकर गुजरात मजदूरी करने चली गई थी।

काका के साथ भेजा
किशोरी ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले पूनमचंद उसे गांव के सरपंच व उसके दूर के रिश्ते के काका के घर ग्राम सिंगत ले गया था। उसके काका ने कहा था कि लड़की नाबालिग है, इसे थाने पेश कर। इसके बाद पूनमचंद के काका उसे लेकर शिवगढ़ आए थे। शिवगढ बस स्टैंड पर पुलिस आई और मुझे थाने ले गई। डर के कारण पहले उसने पूनमचंद द्वारा दुष्कर्म नहीं करने की बात की थी।

घर जाने के बाद माता-पिता को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने प्रकरण में भादंवि की धारा 366, 376 (2)(एन), 376 (2) (के), 506 भादवि एवं पाक्सो की धारा 5एल/6 बढ़ाकर पूनमचंद को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) गौतम परमार ने की। परमार ने बताया कि न्यायालय ने पूनमचंद को धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया। दोनो सजा साथ चलेगी।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds