November 15, 2024

ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के तीन लोगों को मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार, सीसीटीवी कैमरो से मिली पुलिस को सफलता

रतलाम,25दिसम्बर(इ खबर टुडे)। 10 दिन पूर्व ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के तीन लोगों की जान लेने वाले और तीन लोगों को घायल कर भागने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी तक पहुंच पाई।

जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को कुड़ेल नदी पुल मलवासा खाचरोंद रतलाम रोड पर फातिमा बी पति मुबारीक कुरेशी, उम्र 52 वर्ष, मुबारीक पिता अब्दुल अजीज कुरेशी, उम्र 55 वर्ष एवं फरजाना पिता जलील अहमद कुरेशी, उम्र 09 वर्ष, सभी निवासी कुरेशी मंडी, थाना माणकचौक रतलाम को अज्ञात आयशर ट्रक चालक द्वारा वाहन तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर दिया गया । एक्सीडेंट से आई चोंटो से कारण एक ही परिवार के तीन लोगो की एक साथ मृत्यु हो गई । घटना में तीन लोग अमन उर्फ अरमान पिता अनवर हुसैन बागवान, फैजान शेख पिता रफीक मुसलमान एवं मोहसीन बागवान घटना से घायल होकर उपचार हेतु अस्पताल भर्ती हुये। आरोपी अज्ञात वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था। सूचना पर थाना नामली पर आरोपी अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध धारा 304-ए, 279, 337 भादवि. का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पु.) अभिलाष भलावी के मार्गदर्शन में नामली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की पतराशी एवम गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया । घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर संदिग्ध आयशर ट्रक रतलाम तरफ से नीले रंग के पाईप भर खाचरोद तरफ जाना पता चला जिसकी पुष्टि घटना के समय पीछे से आने वाले चश्मदीद साक्षियों ने की।

सीसीटीवी एवं चश्मदीद साक्षी के आधार पर आयशर ट्रक क्रमांक- MP 09 GF 6879 के वाहन चालक भारतसिंह पिता भगवती प्रसाद देवडा, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम जलवा, थाना घटिया, जिला उज्जैन का नाम सामने आया जिससे पूछताछ करने पर भारत सिंह ने जुर्म एवं घटना घटित करना स्वीकार किया गया। वाहन मालिक धर्मेंद्र उर्फ बबलू पिता दयाराम चौहान उम्र 38 वर्ष , निवासी हरसौदन, थाना पंवासा, जिला उज्जैन द्वारा भी घटना कारित होने की पुष्टि की गई । आरोपी वाहन चालक भारतसिंह से आयशर ट्रक वाहन क्रमांक एवं वाहन संबंधित दस्तावेज़ जप्त किये गये । आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 151,107,116 (3) जा.फ़ौ. की कार्यवाही करके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

You may have missed

This will close in 0 seconds