October 7, 2024

रतलाम / निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन पर सीविजिल एप, कॉल सेंटर 1950 तथा कंट्रोल रूम पर कर सकते हैं शिकायत

रतलाम,16 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आचार संहिता के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज करने के लिए कई फोरम उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

सी विजिल एप पर जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा।

इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।

काल सेंटर 1950
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि जिले में किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन देखा है तो उसकी शिकायत कॉल सेंटर 1950 पर निशुल्क कॉल करके दर्ज करा सकता है, शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07412-270487 बनाया गया है जिस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सीबीजील ऐप उपलब्ध कराया गया है जो मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

कलेक्टर ने अपील की है कि सी विजिल ऐप पर आदर्श आंचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करें और सतर्क नागरिक की भूमिका निभायें। हर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी।

बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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