November 23, 2024

अबोध बालक से अप्राकतिक कृत्य करने पर 10 साल सजा

रतलाम,13 मई (इ खबरटुडे)।अबोध बालक से अप्राकतिक कृत्य करने वाले रतलाम के मकड़ावन गली स्टेशन रोड निवासी 21 वर्षीय अंशुल पिता हेमंत चतुर्वेदी को सत्र न्यायाधीश ओपी शर्मा ने जघन्य अपराध का दोषी माना। उसे भादंवि की धारा 377 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 एम सहपठित धारा 6 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
उपसंचालक अभियोजन एसके जैन ने बताया कि आरोपी अंशुल के खिलाफ उसके पडोसी ने स्टेशन रोड थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि 6 वर्षीय बालक को उसकी माता ने 25 मार्च 2014 को पडोसन के यहां ब्लाउज देने भेजा था, तब आरोपी उसे बाहर मिला और ज्यूस पिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर पोलोग्राउंड स्टेडियम की छत पर ले गया। आरोपी ने बालक के साथ अप्राकतिक कृत्य करते हुए मुंह में गुप्तांग डाला था। बालक ने घर आकर यह बात अपने परिजनों को बताई, तो वे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 1-1 वर्ष का कारावास अतिरिक्त भुगताने के भी आदेश दिए है।

You may have missed