November 23, 2024

रतलाम / पलसोडी गॉव में हो रहा था बाल विवाह, परियोजना अधिकारी सहित अमले ने पहुंचकर रुकवाया

रतलाम,15जून(इ खबर टुडे)। महिला बाल विकास विभाग के अमले द्वारा 14 जून को ग्राम पलसोडी में बाल विवाह रोका गया। कार्यालय को शिकायत मिली थी, इस पर परियोजना अधिकारी अनिल जैन, सुपरवाइजर श्रीमती रेखा व्यास, सरपंच श्रीमती सीमा पारगी, शिक्षक भालचंद्रसिंह गौड़, पटवारी कमल सिंह चारेल, पुलिस स्टाफ के मोना शक्तावत, अशोक, प्रकाशचंद्र रनोतिया द्वारा शिकायत की जांच की गई, जिसमें पुना देवदा बालिका के पिता के घर के बाहर विवाह की साज-सज्जा, दहेज का सामान, विवाह की पूर्ण तैयारी दिख रही थी। मेहमान घर पर आ गए थे। बालिका की आयु 14 वर्ष 4 महीने 13 दिन है। जन्म दिनांक 1 फरवरी 2009, कक्षा तीसरी की अंकसूची के अनुसार है।

बालिका द्वारा कक्षा आठवीं की परीक्षा पंचोली के शासकीय विद्यालय में इसी वर्ष दी गई है। बालिका की आयु कम होने के संबंध में उसके माता-पिता तथा परिवारजनों को परियोजना अधिकारी अनिल जैन द्वारा समझाया गया कि बाल विवाह अपराध है इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है और यदि आप बाल विवाह करोगे तो आपके विरुद्ध आज ही कार्रवाई की जाएगी। यह समझाईश दी गई। तत्पश्चात बालिका के माता-पिता एवं परिजनों ने बालिका का विवाह ग्रामीणों, रिश्तेदारों, दल के सामने नहीं करने की लिखित में सहमति दी। इसका पंचनामा बनाया गया। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करेंगे। परियोजना अधिकार अनिल जैन ने बालिका को शासकीय विद्यालय में नियमित प्रवेश देने हेतु शिक्षक को निर्देशित किया।

You may have missed