November 23, 2024

गैंगस्टर केस में बाहुबली मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा, पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया,बसपा सांसद अफजाल को चार साल की सजा

गाजीपुर,29 अप्रैल(इ खबर टुडे)। गाजीपुर की एमपी एमएलए ( MP MLA) कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्‍तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्‍तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई है । पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और भाई बीएसपी से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।

एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने 115 पेज का फैसला सुनाया । सबकी नजर उनके फैसले पर टिकी हुई थी । फैसले के वक्त अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद था, मुख्तार अंसारी वर्चुअल पेशी पर हाजिर हुआ । फैसले के मद्देनज़र पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्‍दील कर दिया गयाथा । अदालत ने बांदा जेल में बंद मुख्‍तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुना दी है। अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिली है तो उनकी लोकसभा सदस्‍यता जानी तय है। वह गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। दो साल से ज्‍यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदन की सदस्‍यता चली जाती है।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।

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