November 24, 2024

रतलाम / अवैध रूप से संचालित गैस सिलेंडर गोदाम पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, जप्त किए गैस सिलेंडर, चार आरोपी गिरफ्तार(देखिये वीडियो)

रतलाम,14 अप्रैल (इ खबर टुडे)। पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली की मुखर्जीनगर पर, वही पर पास मे रहने वाले गैस टंकी हाकर राजेश राजपुत के द्वारा उसके मिलने वालो के साथ मे अवैध रुप से घरेलु गेस के सिलेंडर (एलपीजी) रख रखे है व घर के बाहर लोडिंग आटो मे भी गैस सिलेंडर भरे हुए रख रखे है। घर के अंदर ये लोग गैस की टंकियो मे से गेस भरने-निकालने का अवैध काम कर रहे है। मुखबिर सुचना की जांच हेतु थाना औद्योगिक क्षेत्र की टीम बनाई एवं खाद्य विभाग के अधिकारी को सूचना देकर संयुक्त कार्यवाही की गई।

कार्यवाही के दौरान मुखबिर सुचना के अनुसार मुखर्जीनगर के सामने मकान नं. 13 के बाहर रोड़ किनांरे एक लोडिंग आटो क्र. एमपी43एल1872 मे से इंडेन कंम्पनी की 14.2 किलो क्षमता वाली 19 भरी हुए गैस सिलेंडर रखे पाये गए और मुखबिर द्वारा बताए अनुसार मकान की जांच करने पर मकान में 14.2 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलु गेस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गेस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले रखे पाये गये। मकान मे चार लोग राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर, रोशनसिंह पिता राजेशकुमार राजपुत उम्र 22 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर, सवाईसिंह पिता अजयसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष नि. आशारामबापु नगर, बापुसिंह पिता माँगुसिंह राजपुत उम्र 26 वर्ष नि.ग्राम उगरान(पिपलियामंडी-मंदसौर) मिले जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त गेस सिलेंडर के अलावा मौके से चारो के कब्जे से एक बड़ा स्परिंग बेलेंस, एक छोटा डिजिटल बेलेंस, एक चाकु, एक गैस अंतरण पाईप (बंशी), सात गैस डायरिया, गैस टंकियों के ढक्कन पाये गये। उक्त चारो से पुछताछ पर राजेशकुमार ने खुद को अल्फा गेस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनो को गैस सिलेंडरो से गैस निकाल कर दुसरे सिलेंडरो मे भरने वाले सहयोगी होना बताया। राजेशकुमार से उक्त स्थल पर गेस सिलेंडर रखने की अनुमति, लोडिंग आटो के कागजात, उक्त सिलेंडरो के दस्तावेज आदि माँगने पर कोई दस्तावेज पेश नही किये ।

इस प्रकार मौके के अवलोकन से राजेशकुमार व उसके तीन साथियो के द्वारा बिना अनुमति के गेस सिलेंडर संग्रहित कर रखे थे व बिना अनुमति के एक सिलेंडर से दुसरे सिलेंडर मे गेस अंतरित की जाना पाया जाकर घरेलु गैस सिलेंडरो का अवैध संग्रहण व अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया जाने से मोके पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितो के कथन आदि की कार्यवाही की गई। मौके पर मिले उक्त सामान को जप्त कर राजेशकुमार व उसके तिन साथियो के विरूद्ध 206/2023 धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारम्भ हुई।

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