रतलाम / मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस, मदिरा दुकानें रहेंगी बंद
रतलाम,02जनवरी(इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा उपनिर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) के सम्बन्ध में जिन पंचायतों में 5 जनवरी को निर्वाचन होना है, उक्त दिनांक के 49 घंटे पूर्व याने दिनांक 3 जनवरी दोपहर 3.00 बजे से 5 जनवरी मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक रतलाम एवं जावरा अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा तथा इन ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में शुष्क अवधि (दिवस) घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस पर उक्त मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा पूर्ण चौकसी एवं निगरानी रखी जाएगी।
जिन पंचायतों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित दुकानें मोरवनी, सेजावता, डोसीगांव, अमलेटा, नामली क्र. 1, नामली क्र. 2, बांगरोद, धामनोद, असावती, माण्डवी, भीमाखेडी, नीमचौक जावरा, रतलामी गेट जावरा, सिंदुरकिया, हाटपिपल्या, नदी पुल जावरा, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, चौपाटी जावरा क्र. 1, चौपाटी जावरा क्र. 2 तथा मुण्डलाराम की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।
निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को
निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री संजीव केशव पाण्डेय ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्र 220 रतलाम सिटी में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 5 जनवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। समस्त बीएलओ संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर चुनाव पाठशाला का आयोजन कर अपने मतदान केन्द्र की सूची का वाचन करेंगे। वाचन के दौरान नए नाम, जोडे गए व्यक्तियों की जानकारी, निरसित व्यक्तियों की जानकारी, जिनके नाम संशोधित किए गए हैं, उनकी जानकारी से सर्वसंबंधितों को अवगत कराएंगे।