panchayat election : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हेतु आदर्श आचरण संहिता लागु, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निर्देश जारी
रतलाम,16 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 उत्तरार्ध के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित होकर आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है जो 11 जनवरी तक प्रभावशील रहेगी। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस कार्रवाई में प्रचार प्रसार कार्य में व्यक्तियों, राजनीतिक दलों, संगठनों के द्वारा शासकीय, अर्ध शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखकर, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाकर व चस्पा कर विद्युत तथा टेलीफोन विभाग के खंबो तथा रोड के आरपार चुनाव सामग्री जैसे झंडे, झंडे, बैनर इत्यादि प्रदर्शित कर संपत्ति का स्वरूप विकृत करने की कार्यवाही की जाती है जो मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के विपरीत है।
संपत्ति विरूपण अधिनियम में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे निरूपित करेगा वहां जुर्माने से जो 1 हजार रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। प्रावधानों के अनुरूप निर्वाचन आयोग एवं शासन द्वारा संपत्ति विरूपण का नियमन नियंत्रण एवं कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम की प्रदोष शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा किसी भी व्यक्ति अथवा समूह संगठन द्वारा किसी भी शासकीय, अर्ध शासकीय, अशासकीय भवन तथा शासकीय भूमि पर स्थित पेड़, पौधों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाकर या चस्पा कर विद्युत तथा टेलीफोन विभाग के खंबो, टॉवर्स पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री प्रदर्शित कर अथवा किसी भी रोड, सड़क मार्ग के आरपार एवं चौराहों पर झंडा लगाकर या अन्य किसी प्रकार से संपत्ति को विकृति या विलोपित करने की कार्रवाई या चेष्टा नहीं करेगा। यदि किसी के द्वारा विधि का उल्लंघन करते हुए उक्त कार्रवाई की जाती है तो प्रचार-प्रसार सामग्री जब्त करके त्रुटिकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निजी स्वरूप की संपत्तियों पर भवन संपत्ति स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकती है। विधि का उल्लंघन करते हुए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उक्त कार्रवाई की जाती है तो प्रचार सामग्री जब्त कर त्रुतिकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से लगाई गई सामग्री तथा सामग्री को हटाने में हुआ समस्त व्यय संबंधित अभ्यर्थी से वसूला जाएगा।
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए लोक संपत्ति सुरक्षा दलों का गठन किया गया है जिनमें एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विद्युत वितरण कंपनी के सहायक अभियंता तथा भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड के सहायक प्रबंधक शामिल किए गए हैं। गठित दल प्रतिदिन अपने क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति की जानकारी लेंगे तथा संपत्तियों को निरूपित होने से रोकेंगे।