रतलाम/ भ्रष्टाचार के मामले में आयुष अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रूपए के अर्थदण्ड की सजा
रतलाम 22 नवंबर(इ खबरटुडे)। मंगलवार को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संतोष कुमार गुप्ता द्वारा रतलाम जिला आयुष अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/- रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
जानकारी के अनुसार विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संतोष कुमार गुप्ता द्वारा आज पारित अपने निर्णय में डॉ. नीलम कटारा पिता विजयसिंह कटारा आयु 40 वर्ष तत्कालीन जिला आयुष अधिकारी, जिला रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 और 13(1)डी में दोषसिद्ध पाते हुऐ धारा 7 को 13(1)डी मे समाहित मानते हुऐ, बड़ी धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपी को जेल भेजा गया।