October 10, 2024

रतलाम:/जैन समाज के युवक को नॉनवेज फेंकने और खिलाने की कोशिश की घटना से मंचा बड़ा बवाल:समाज के प्रतिनिधिमंडल ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

रतलाम,10 नवंबर (इ खबरटुडे)। बुधवार रात घांस बाजार चौराहे पर जैन समाज के युवक के साथ मारपीट और नॉनवेज फेंकने एवं खिलाने की कोशिश के मामले के बाद से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। घटनाक्रम को लेकर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार दोपहर को माणक चौक थाने पहुंचा और सीएसपी हेमंत चौहान एवं थाना प्रभारी अनुराग यादव से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।

इस गंभीर मामले को लेकर समाजसेवी महेन्द्र गादिया के नेतृत्व में नमन नवलखा,हेमन्त कोठारी, राजेश मेहता, संजय मोदी, जीनेन्द्र छिपानी, अल्पेश नागोरी, शेरू लुनावत , राहुल पालरेचा, राकेश पीपाड़ा, ऋषभ सुराणा, यश गांधी, नितेश पोखरना ,लक्की चाणोदिया आदि गुरुवार दोपहर को माणकचौक थाने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पुलिस अधिकारियों से सख्त कदम उठाने की मांग भी की। सीएसपी ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

यह है घटनाक्रम
प्रापर्टी व्यवसायी यश पिता अशोक कुमार गांधी (30) निवासी मेहताजी का वास की रिपोर्ट के अनुसार वह बुधवार रात 10.30 बजे दोस्त लक्की एवं नितेश पोखरना के साथ घास बाजार स्थित लुणावत मार्केट के समीप खड़े होकर चर्चा कर रहा था। इस दौरान अज्जू, बम बन्ना एवं अन्य एक आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। तीनों आरोपियों ने फरियादी यश से अवैध रुपयों की मांग की। रुपये नहीं देने पर आरोपियों ने नॉनवेज की सब्जी की थैली निकालकर उसके उपर फेंकी और कहा कि इसे गरम करके ला ।

इंकार करने पर तीनों आरोपियों ने यश के साथ मारपीट करते नॉनवेज खिलाने की कोशिश की। बीच बचाव करने के दौरान यश के दोनों दोस्त लक्की और नितेश से भी तीनों आरोपियों ने मारपीट कर चोट पहुंचाई। मारपीट के बाद तीनों आरोपी एफआईआर नहीं लिखाने की धमकी देकर भाग गए। घटना के बाद फरियादी माणकचौक थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 327, 323, 190, 506 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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