District Badar : आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो बदमाशों को किया जिला बदर, रतलाम सहित पांच जिलों में रहेगा प्रतिबन्ध
रतलाम,28 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। आदतन अपराधी प्रवत्ति में लिप्त बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दो आरोपियों को जिला बदर किया है। अपराधी रतलाम सहित पांच जिलों में प्रवेश से प्रतिबन्ध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरखेडाकला निवासी अकबर पिता बाबू खां मुल्तानी को 1 वर्ष तथा पुलिस चोकी सालाखेडी अन्तर्गत ग्राम नगरा निवासी आदित्य सिंह तोमर पिता स्व. अनूप सिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।