समाप्त ठेका अवधि वाली रेत खदानें कलेक्टर करेंगे नीलाम
जारी निर्देशों पर अमल हो सुनिश्चित
भोपाल,24 मई (इ खबर टुडे) राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम की जिन रेत खदानों की ठेका अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें निगम से वापस लेकर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से नीलाम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सभी कलेक्टर को अवगत करवाकर निर्देशित कर दिया गया है। शासन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जारी निर्देशों का अमल सुनिश्चित करने को कहा है।
सचिव, खनिज साधन शैलेन्द्र सिंह ने निर्देश दिया है कि ऐसी रेत खदानों का आवंटन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार नीलाम कर किया जाये। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत रेत खनिज के जो उत्खनन पट्टे (क्वारी लीज) स्वीकृत हैं, उनकी अवधि समाप्ति पश्चात इन रेत खदानों का आवंटन भी मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अध्याय-6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नीलाम कर किया जाये।