October 10, 2024

Ashirwad Yojana : मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, पात्र को मिलेंगे 4 हजार रुपए प्रतिमाह

रतलाम/भोपाल,21सितंबर(इ खबर टुडे)। म.प्र. शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत म.प्र. के स्थानीय निवासी परिवार के 18 से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, एवं संरक्षक की देखरेख में रह रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उन्हें विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को प्रतिमाह 4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे की शिक्षा, पोषण एवं अन्य दैनिक जरुरतों को पूरा करेगी।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती पवन कुंवर सिसौदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के प्रत्येक बच्चे को भारत सरकार मिशन वात्सल्य मार्गदर्शिका अनुसार 4 हजार रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। यह राशि बच्चे एवं वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी जो कि न्यूनतम 1 वर्ष होगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के बाद यह राशि देय नहीं होगी। योजना के तहत चिन्हित बच्चे को सरकारी आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के लाभ के लिए संबंधित बाल हितग्राही या उनके संरक्षक महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट में आकर बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती पंवन कुंवर सिसौदिया मो.नं. 7581083143 से सम्पर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट), आधार कार्ड, संरक्षक जिसके पास बच्चा रह रहा है, का आधारकार्ड होना आवश्यक है।

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