October 12, 2024

कलेक्टर ने जारी किया आदेश :मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेंगे

रतलाम 22 अप्रैल 2022/ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्एवारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अन्तर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक अपने परिसर में भोजन सामग्री निर्माण के लिए व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करेंगे।

प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान किए गए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मैरिज गार्डन संचालक उक्त आशय की सूचना मैरिज गार्डन में लगाएंगे तथा शादी व अन्य पार्टी आयोजन करने वालों को बताया जाएगा कि वे इस मैरिज गार्डन में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग खाद्य सामग्री बनाने के लिए नहीं कर सकेंगे।

यदि किसी मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट एवं होटल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदत्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग में उपयोग किया जाना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही यदि किसी गैस एजेंसी के संचालक द्वारा भी व्यावसायिक गैस प्रयोजन हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रदाय किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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