Criminal person : मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना
रतलाम,10मार्च(इ खबर टुडे)। आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा द्वारा मंदिर में चोरी के मामले की सुनवाई के दौरान चोरी के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
सहा. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी भूपेन्द्र सांगते द्वारा बताया गया कि दिनांक1 फरवरी .2015 को कांकरवा बालाजी मंदिर में चोरी के मामले में
विवेचना और दौरान सूचना के आधार पर आरोपीगण प्रकाशनाथ व बबलुनाथ को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा वारदात करना बताया गया एवं चुराया गया सामान पुलिस ने आरोपियों की निशादेही से जप्त कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 457, 380 भादवि में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान आरोपी बबलुनाथ फरार होने से विचारण प्रकाशनाथ जारी रखा गया।
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रकाश के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को धारा 457 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। एवं आरोपी बबलुनाथ पिता कैलाश नाथ फरार होने से प्रकरण सुरक्षित रखा गया।