Fertilizer licenses: जिले में तीन फर्म के उर्वरक लाइसेंस किये निरस्त
रतलाम,1 फरवरी (इ खबरटुडे)। रतलाम लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा मण्डी परिसर सैलाना बस स्टैण्ड रतलाम स्थित मैसर्स आदर्श एग्रो एजेंसी की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा मैसर्स आदर्श एग्रो एजेंसी मण्डी परिसर सैलाना बस स्टैण्ड रतलाम का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फर्म से कीटनाशक औषधि कम्पनी सिनर्जी फास्फेट, ट्रोपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड तथा इंसेक्टिसाइड इंडिया लि. बिना अधिकार पत्र इंद्राज पाई गई थी, जिससे आपकी फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने तथा बिना अधिकार पत्र कीटनाश औषधि का भण्डारण कर क्रय विक्रय करना कीटनाशक अधिनियम 1968 नियम 1971 का उल्लंघन करते हुए अवैध व्यापार किया जा रहा है। अतः कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 29 (1) (ए)के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।
रतलाम लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सैलाना विकासखंड के मैसर्स मेहता खाद भण्डार महात्मा गांधी मार्ग सैलाना की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता रामा फास्फेट लि. निर्मित एसएसपी का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था। परिक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।
लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सैलाना विकासखंड के मैसर्स विजय कृषि सेवा केन्द्र बांसवाडा रोड सरवन की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता कृष्णा फासकेम लि. निर्मित एसएसपी का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर भेजा गया था। परिक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।