November 23, 2024

Office Lockdown: दिल्ली में सभी प्रायवेट ऑफिस बंद होंगे, रेस्त्रां, बार भी नहीं खुलेंगे

नई दिल्ली,11जनवरी(इ खबर टुडे)। दिल्ली में कोविड-19 की लहर को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. दिल्ली में कोविड पर काबू पाने के लिए क्या और प्रतिबंधों की जरूरत है, इसे लेकर आज डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, और इसके साथ ही राजधानी में नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब यहां निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. अबतक के प्रतिबंधों के हिसाब से निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो रहा था. लेकिन अब कुछ श्रेणियों को राहत देकर सभी निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं.

सोमवार को एक आदेश में दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला लिया गया था. हालांकि, इसमें बस डाइनिंग पर ही रोक है. टेकअवे सुविधा जारी रहेगी यानी खाना पैक कराके ले जा सकेंगे या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे. आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बातचीत में कहा कि दिल्ली में अगले एक-दो दिन में या फिर निश्चित रूप से इस हफ्ते कोविड की ये लहर पीक पर पहुंच सकती है.

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में एक दिन में 50 से 60 हजार तक मामले रजिस्टर हो सकते हैं. फिलहाल रोजाना मामलों की संख्या 20,000 के आसपास है.

देखते हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक वो कौन सी Exempted Category हैं, जिसके तहत आने वाले निजी दफ्तर खुल सकेंगे, बाकी सब (वर्क फ्रॉम होम) WFH करेंगे.

  1. प्राइवेट बैंक.
  2. ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर.
  3. इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी.
  4. फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो.
  5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी.
  6. सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन.
  7. सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थान.
  8. अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर.
  9. कोरियर सर्विस.

You may have missed