False Case : चैक लेकर दिया पचास हजार का कर्ज,दो लाख का झूठा केस लगाया
रतलाम,1 जनवरी(इ खबरटुडे)। सूदखोरो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हर दिन नए किस्से सामने आ रहे है। एक सूदखोर ने कोरा चैक लेकर पचास हजार का कर्जा दिया। फिर चैक में दो लाख की रकम भर के कोर्ट में झूठा केस लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में सूदखोर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अरिहन्त परिसर निवासी रीना पति राजेश गोस्वामी ने टीआईटी कोड निवासी बिहारीलाल पिता भागचन्द नोतानी से दस प्रतिशत ब्याज दर से पचास हजार रु. का कर्ज लिया था। आरोपी बिहारीलाल ने कर्ज देने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रीना गोस्वामी से कोरे चैक पर हस्ताक्षर करवाए थे। दस प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से रीना आरोपी को मूलधन से अधिक राशि लौटा चुकी थी,लेकिन आरोपी ने रीना द्वारा दिए गए चैक में दो लाख रु. की राशि भर कर कोर्ट में झूठा केस लगा दिया। आवेदिका रीना की शिकायत पर स्टेशनरोड पुलिस ने आरोपी बिहारीलाल के खिलाफ म.प्र. ऋ णियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
इसी प्रकार जिले के बरखेडा थानान्तर्गत ग्र्राम पीपलखेडी में अशोक पिता भेरुलाल दमामी ने गांव के ही भगवानसिंह पिता कानसिंह गूर्जर से एक लाख हजार का कर्जा दो प्रतिशत ब्याज दर पर लिया था। कर्जा चुकाने में देरी होने से आरोपी भगवानसंिह ने अशोक को मां बहन की अश्लील गालियां दी और गंभीर नुकसान पंहुचाने की धमकी दी। बरखेडा पुलिस ने अशोक की रिपोर्ट पर भगवान सिंह के खिलाफ भादवि की धारा 385,294 और म.प्र.ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।