December 23, 2024

Corona guidline: बिना मास्क के घूमे तो 500 रुपये जुर्माना, सरकारी दफ्तर में मास्क बिना इजाजत नहीं, दोनों डोज़ जरुरी नहीं तो कार्रवाही

police

भोपाल,30नवम्बर(इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई आपात बैठक के बाद एक्शन मोड में आये अफसर। भोपाल में अब बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिना दोनों डोज लगे कर्मचारी मिलने पर संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित मिलने पर होम आइसोलेशन नहीं किया जाएगा। उन्हें काटजू हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। यह आदेश मंगलवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं। शादी समारोह और अन्य आयोजन को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो सकती है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। 14 दिन में ही राजधानी में 79 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में ही भोपाल में 14 केस मिले हैं, जो प्रदेश में मिले केस के दो तिहाई है। ऐसे में सरकार लोगों को मास्क पहनने और एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश दे रही है। बावजूद बाजारों में लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा, अब फिर से सख्ती होगी। पहले बिना मास्क के सौ रुपए जुर्माना था, अब पांच सौ रुपए तक कर दिया गया है। इसके लिए चेकिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद एक्शन मोड में अफसर
कलेक्टर लवानिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई आपात बैठक में शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मास्क को लेकर आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि सभी ऑफिसों सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों, बाजारों, सेवा प्रदाता संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि में सभी कर्मियों के वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। निरीक्षण के दौरान एक भी डोज कम पाए जाने पर संस्थान को बंद भी कराया जा सकता है।

सरकारी ऑफिस में भी बिना मास्क के न आने दें
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उनके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं आए। ऑफिस में आने वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। कलेक्टर लवानिया ने सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि जिले में मास्क चैकिंग अभियान शुरू करें। उसके लिए क्षेत्र में, बाजारों में पुन: पेट्रोलिंग शुरू करने के साथ पब्लिक अनाउंसमेंट कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं।

शादी में सभी को लगी हो वैक्सीन
मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह में आने वाले मेहमानों और काम करने वाले लोगों, बैंड-बाजे, टेंट के कैटरिंग कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। कलेक्टर ने बताया, सभी लोग कोरोना से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। हाथों के साथ नाक, मुंह, आंखों को भी लगातार पानी से साफ करते रहें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। घरों में जाने के पहले हाथों को साबुन से धोएं।

नगर निगम भी करेगा कार्रवाई
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाई करीब 5 महीने से बंद है। इससे पहले निगम की टीमें रोज एवरेज 100 लोगों से जुर्माना वसूल रही थी, लेकिन बाद में ढिलाई बढ़ती गई और कार्रवाई बंद हो गई। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने इस संबंध में सभी जोन प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की कार्रवाई भी बंद
मास्क चैकिंग को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी बंद हो गई है। इस वजह से लोग मास्क को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बाजारों में 70% तक लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आते हैं। दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए होते हैं। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा। दुकानों के आगे से गोल घेरे और रस्सी गायब हो गई है। पुलिस को भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

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