criminal activities/रतलाम/आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले दो आरोपी जिला बदर
रतलाम,24 नवंबर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के रमेश बागरी को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार , झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
एक आरोपी जिला बदर
पुलिस अधीक्षक रतलाम के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा महेश टांक को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।