November 23, 2024

Jail Order : उपभोक्ता फोरम के आदेशानुसार राशि का भुगतान नहीं करने पर सहारा के शाखा प्रबन्धक को जेल भेजा

तलाम,26 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुसार,परिवादी को राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी को छ: माह के कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

Mo. Aziz Kadri


प्रकरण में परिवादी की पैरवी कर रहे अभिभाषक रोहित कटारिया ने बताया कि परिवादी विनोद जायसवाल नि. धीरजशाह नगर ने सहारा इण्डिया की सहारा सुपर एबी योजना में एक लाख रु. से अधिक राशि जमा करवाई थी। उक्त योजना की परिपक्वता तिथी 14 नवंबर 2018 को जमाकर्ता विनोद जायसवाल को सहारा की ओर से 1,68,168 रु.लौटाए जाने थे। लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर भी सहारा इण्डिया द्वारा परिवादी को उसकी जमा रकम नहीं लौटाई गई। इससे व्यथित होकर विनोद जायसवाल ने उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी का परिवाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने इस परिवाद पर 26 नवंबर 2019 को सहारा इण्डिया को परिवादी की जमा रकम समस्त लाभों के साथ भुगतान करने का आदेश प्रदान किया था।

उपभोक्ता फोरम द्वारा राशि भुगतान के स्पष्ट आदेश के बावजूद सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी द्वारा भुगतान किए जाने के आश्वासनों के बावजूद जब रकम नहीं लौटाई गई,तो परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर राशि दिलवाने की मांग की। उपभोक्ता फोरम में प्रतिवादी कंपनी सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मोहम्मद अजीज कादरी ने स्वयं उपस्थित होकर कई बार राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया। फोरम द्वारा प्रतिवादी को राशि भुगतान करने के लिए कई बार समय भी दिया गया,लेकिन उन्होने परिवादी को भुगतान नहीं किया। आखिरकार आज जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में सहारा इण्डिया के शाखा प्रबन्धक मो.अजीज कादरी को छ: माह के सादे कारावास की सजा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया।

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