School Opening : सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुलेंगे लेकिन कोरोना गाइड लाइन का कड़ाई से पालन जरुरी,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम 26 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिले के सरकारी और निजी स्कूलों को अब प्रारम्भ किया जा रहा है ,लेकिन सभी स्कूलों में कोरोना गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। स्कुल संचालको को निर्देश दिए गए है कि समस्त शिक्षकों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाए। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में शासकीय- अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षाएं प्रारंभ करने एवं संचालित करने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुसार जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। विद्यालयों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रारम्भ किया जाना है। शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाए। वैक्सीनेशन की कार्यवाही अभियान के रुप मे एक नियत समय-सीमा में पूर्ण की जाए। इस सम्बन्ध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधक सुनिश्चित करें कि समस्त शिक्षकों का प्राथमिकता से वैक्सीनेशन हो। संबंधित स्कूल प्रबंधक एवं संस्था के प्राचार्य, प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किकया जाएगा कि विद्यार्थियों के पालकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे।
कक्षा 12 वीं के लिए सोमवार एवं गुरुवार तथा कक्षा 11 वीं के लिए मंगलवार तथा शुक्रवार का दिन नियत किया जा सकता है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेगे। कक्षा 10 वीं के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 वीं के लिए शनिवार नियत किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियो के बैठाने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे ताकि कोविड1-9 प्रोटोकाल का पालन हो सके। विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पुल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो, इस बात की विशेष निगानी रखी जाए।
यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों, अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों, अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई से प्रारम्भ किए जा सकेंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारिरयां की जाए एवं प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास के सेनेटाईजेशन एवं बाथरुम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कक्षा 12 वीं के लिए 5 अगस्त से कोचिंग संस्थाएं प्रारम्भ की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ हेतु वेक्सीनेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों के बाथरुम इत्यादि की साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगगा। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन दण्डाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन (नगर निगम, नगर पालिका आदि) इस बात की जांच करेंगे कि उक्त संस्थाओं द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी, गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।
प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो। यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरन्त टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक समय-समय परर छात्रों तथा स्टाफ का रेण्डम कोविड-19 का टेस्ट कराएं। विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार छात्रावासों के संचालन के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सहायक संचालक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोचिंग संस्थान के संचान में निर्देशों के पालन के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।