Unlock Facility गुरुवार से खुलेगी सडक़ के एक ओर की सभी दुकानें,सब्जी और फल विक्रेताओं को कराना होगा पंजीयन
रतलाम,02 मई (इ खबरटुडे)। एक जून से प्रारंभ हुए लाकडाउन में अब प्रशासन ने सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की व्यवस्था बना ली है। नई व्यवस्था के मुताबिक कल से सडक के एक ओर की दुकानें खोली जा सकेगी। अगले दिन दूसरी ओर की दुकानें खोली जा सकेगी। फल व सब्जी विक्रेताओं को अपना पंजीयन कराना होगा,पंजीयन के बगैर कोई भी सब्जी या फल का विक्रय नहीं कर सकेगा।
सिटी एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि गुरुवार से दुकानों को खोलने का निर्णय कर लिया गया है। नई व्यवस्था में प्रत्येक दिन सडक़ के एक ओर की दुकानें खोली जा सकेगी। नई व्यवस्था के मुताबिक 03 जून गुरुवार को सडक़ की दाहिनी ओर की दुकाने खोली जाएगी,जबकि 04 जून शुक्रवार को बाई ओर की दुकानें खोली जाएगी। शनिवार रविवार कम्प्लीट कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। फिर सोमवार को दाहिनी ओर की और मंलवार को बाई ओर की दुकाने खोली जाएगी। इसी प्रकार अगे क्रमश: यह व्यवस्था जारी रहेगी।
बिना पंजीयन सब्जी व फलों का विक्रय प्रतिबन्धित
जिला प्रशासन ने सब्जी व फल विक्रेताओं के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए शहर में पांच स्थानों पर व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार 1 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समयावधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी विक्रय हेतु फल एवं सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन कर परिचय पत्र बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 31 मई सोमवार से प्रातः 10 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियांे द्वारा निम्न पंजीयन केन्द्रों पर किया जावेगा।
1- झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल
2- झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान
3- झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस
4- सुभाष नगर कम्यूनिटी हॉल
5- कालिका माता सांस्कृतिक मंच पर
1 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समयावधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी विक्रय हेतु फल एवं सब्जी विक्रेताओं से अपील की जाती है कि वे उक्त स्थलों पर कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करावें पंजीयन नहीं करने वाले विक्रेतओं को फल-सब्जी का विक्रय नहीं करने दिया जावेगा व उनके फल-सब्जी जब्त कर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जावेगा।
फल-सब्जी विक्रय हेतु पंजीयन कराने वाले विक्रेताओं को कोविड-19 के नियमों का पालन निम्नानुसार करना अनिवार्य होगा:-
1- क्रेता व विक्रेता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2- फल-सब्जी में क्रेता हाथ नहीं लगायेगा विक्रेता को स्वंय ही तौलकर देना होगी।
3- विक्रेता को बार-बार अपने हाथ सेनेटाईज करना होगा।
4- मुख्य चौराहो व मार्गो, एक स्थान व जमीन पर बैठक फल-सब्जी का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
5- ठेले पर चलित रूप से गली मोहल्लों में फल-सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा।
नियमों का उल्लघंन करने पर विक्रेता का पंजीयन 15 दिवस के लिये रद्द कर दिया जावेगा।