Criminal Case : वरिष्ठ अभिभाषक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण,अभिभाषकों ने जताया विरोध
रतलाम,21 मई (इ खबरटुडे)। कोरोना कफ्र्यू के उल्लंघन की घटनाएं शहरों के साथ साथ अब गांवों में भी सामने आने लगी है। बिलपांक थानाक्षेत्र के गांव बिंजाखेडी में एक वरिष्ठ अभिभाषक के विरुद्ध कोरोना कफ्र्यू के उल्लंघन के साथ शासकीय कार्य में बाधा डालने का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी प्रकार ग्र्राम इटावाखुर्द में मानता का कार्यक्रम करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गांव बिंजाखेडी में चन्द्रसिंह पंवार के घर पर प्रतिबन्ध के बावजूद गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डिप्टी कलेक्टर कृतिका भिमावत के नेतृत्व में गांव मेंंपहुचे प्रशासन के दल ने इस कार्यक्रम को लेकर बिलपांक पुलिस थाने पर वरिष्ठ अभिभाषक चन्द्रसिंह पंवार के विरुद्ध कोरोना कफ्र्यू के उल्लंघन की धारा 188 के साथ शासकीय कार्य में बाधा की धारा 353 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
वरिष्ठ अभिभाषक के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण को लेकर अभिभाषकों में आक्रोश व्याप्त है। जिला अभिभाषक संघ ने इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री और कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर उक्त आपराधिक प्रकरण को समाप्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अभिभाषक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रकरण समाप्त नहीं किया गया,तो अभिभाषक संघ आन्दोलन करेगा।
वहीं दूसरी तरफ ग्र्राम इटावा खुर्द में मानता का कार्यक्रम करने पर बिलपांक पुलिस ने धारा सिंह पिता सरदार सिंह के विरुद्ध कोरोना कफ्र्यू उल्लंघन और शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया है।