रतलाम : ब्याज़ खोर दीपक उर्फ दीपु टाँक के विरुद्ध की गई रासुका के अंतर्गत कार्यवाही
रतलाम ,28 मार्च (इ खबरटुडे)। पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी (भा.पु.से) के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी गोपाल चन्द्र ड़ाड़ रतलाम द्वारा आदेश पारित कर दीपक उर्फ दीपु टाँक पिता प्रकाश टाँक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, भेरुगढ़ जेल उज्जैन भेजा गया है ।
जानकारी के अनुसार थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक 2. विनोद उर्फ विनू शर्मा 3. बलवंत उर्फ बल्ली गोयल 4.अविनाश उर्फ चिंटू टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम द्वारा पैसे की सुपारी देकर हत्या कराने के षणयंत्र बनाने पर अपराध क्रमांक 119/21 धारा 115,387,384 भा0द0वि0 एवं धारा ¾म.प्र.ऋ्णीयो का संरक्षण अधिनियम, धारा 25,27आर्म्स एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था । एव आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांक पिता प्रकाश टांक निवासी दीनदयाल नगर रतलाम से देशी पिस्टल व जिंदा राउण्ड भी जप्त किए गए थे ।
विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक बड़े पैमाने पर सूदखोरी का धन्दा करता है, जिसने कई लोगो को अपने चंगुल मे फसा रखा है, परंतु इसका खौफ इतना था कि, कोई भी व्यक्ति शिकायत करने को तैयार नहीं था । पुलिस ने लोगो से अपील कर शमझाईश व आरोपीओ पर कड़ी से कड़ी कार्यवाहीकरने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर लोगो द्वारा इसके विरुद्ध शिकायत पुलिस मे दर्ज करना प्रारम्भ किया । व प्रारम्भिक तौर पर थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम व थाना माणकचौक रतलाम मे आरोपी दीपक उर्फ दीपु टाँक व उसके अन्य सहयोगीयो के विरुद्ध अपराध धारा :- 384,385,386,323,341,294,34 IPC धारा ¾म0प्र0 ऋणियो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए ।
विवेचना मे आरोपीओ से 2 लैपटाप, पेन ड्राइव व रजिस्टर जप्त हुए जिनकी जांच करते करीब 150 लोग इसके चंगुल मे फसे होने की जानकारी मिली ।लोन देने के नाम पर आरोपी दीपु टाँक लोगो से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ अपने पास रख लिया करता था, इसके अतिरिक्त उधार के एवज मे किसी की भूमि को बंधक रखना व भूमि बंधक रख दीपु टाँक द्वारा 25% प्रति माह की दर तक व्याज की वसूली कि जाती थी ।
इसके अतिरिक्त आदिवासी अंचल मे भी कई लोग इसके चंगुल मे फसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी विस्तृत जानकारी निकाली जाकर सूदखोरी के मास्टर माइंड दीपक उर्फ दीपु टाँक के विरुद्ध और मामले पंजीबद्ध किए जावेंगे ।
अभी तक की कार्यवाही मे आरोपी दीपक टाँक से कुल :-
- कुल 31,29,900/- रु नगद राशि जप्त की गई है जो व्याज के रूप मे वसूल की गयी है ।
- 2 फोर व्हीलर (कीमत करीब – 24 लाख रूपय)
- पैसे लेने वालो व्यक्तिओ के प्रॉपर्टि व देनदारी के अनुबंध पत्र –11
- प्रोमेसरी नोट्स –22
- ब्लैंक चेक- 130
- HP के लैपटाप – 2
- पेन ड्राइव – 01
- प्रिंटर – 2
- रजिस्टर – 1
कुल कीमती करीबन 55 लाख 29,900/- रु कि संपत्ति जप्त कि जा चुकी है । वही प्रकरण मे विवेचना जारी है । आरोपीओ की संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर विवेचना मे कार्यवाही की जा रही है ।