बाटला हाउस मुठभेड़ मामला: आतंकी आरिज़ खान को मौत की सजा
नई दिल्ली,15 मार्च (इ खबरटुडे)। 2008 के बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आज अदालत का फैसला आ गया है। दिल्ली की कोर्ट ने इस केस में सुनवाई करते हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज़ खान को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही इस केस को दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में रखा गया है।
13 साल पहले वर्ष 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को सोमवार शाम सजा सुनाई गई। पहले सुबह सजा पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया है। मुजफ्फरनगर निवासी आरिज खान मुठभेड़ के बाद फरार हो गया था, जिसे फरवरी, 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बीटेक पास आरिज को विस्फोटक विशेषज्ञ माना जाता है।