भू माफिया राजेन्द्र पितलिया का शुभम कमर्शियल प्रोजेक्ट रेरा द्वारा निलम्बित,निलम्बन के बावजूद जारी है निर्माण कार्य
रतलाम,11 फरवरी(इ खबरटुडे)। शहर के चर्चित भू माफिया राजेन्द्र पितलिया द्वारा महू रोड स्थित कृषि उपज मण्डी से सटी हुई भूमि पर विकसित किए जा रहे शुभम कामर्शियल नामक प्रोजेक्ट को रेरा ने निलम्बित कर दिया है। रेरा ने राजेन्द्र पितलिया की फर्म शुभम कंस्ट्रक्शंस को गंभीर चूक करने का दोषी पाते हुए उक्त प्रोजेक्ट की सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। रेरा की रोक के बावजूद शुभम कामर्शियल में निर्माण कार्य जारी है।
उल्लेखनीय है कि नई कृषि उपज मण्डी की स्थापना के शुरुआती दिनों में उक्त भूमि को कृषि उपज मण्डी के लिए उपयोगी माना गया था और इसे मण्डी के लिए आरक्षित रखे जाने की योजना थी। लेकिन सरकारी जोड तोड में माहिर पितलिया ने चमत्कारिक ढंग से इस भूमि को मण्डी के विस्तारीकरण की योजना से बाहर करवा लिया। यह भूमि कृषि उपज मण्डी से एकदम सटी हुई है और इसलिए मण्डी के विस्तारीकरण के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है। लेकिन शुभम कंस्ट्रक्शंस ने इस भूमि पर शुभम कामर्शियल नामक प्रोजेक्ट प्रारंभ कर दिया था।
नियम कानूनों को ताक पर रखने के आदी पितलिया ने शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट में रेरा की गाईड लाइन का कतई पालन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि म.प्र. भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण(रेरा) ने एक आदेश जारी कर शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट के पंजीयन को निलम्बित कर दिया। अपने आदेश में रेरा ने कहा है कि प्रोजेक्ट के संप्रवर्तक शुभम कंस्ट्रक्ंशस ने भू सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अध्याय 3 की धारा 11 में उल्लेखित संप्रवर्तक के दायित्वों और कत्र्तव्यों का पालन नहीं किया है। यह एक गंभीर चूक है। प्राधिकरण नियंत्रण और समीक्षा करने में असमर्थ है और आवंटिती के हितों का संरक्षण जोखिम में पड गया है। संप्रवर्तक शुभम कंस्ट्रकंशंस द्वारा आवंटितियों से प्राप्त राशियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
अपने आदेश में रेरा ने शुभम कामर्शियल में किसी प्रकार की नई बुकींग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ शुभम कंस्ट्रक्शंस के बैैंक खाते को फ्रीज करने का भी आदेश दिया है। रेरा ने उप पंजीयक रतलाम को भी आदेश दिया है कि शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट वर्तमान में अवैध है इसलिए आगामी आदेश तक किसी विक्रय पत्र का पंजीयन(रजिस्ट्री) ना किया जाए। इतना ही नहीं रेरा ने यह भी आदेश दिया है कि यदि शुभम कंस्ट्रक्शंस द्वारा किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिया जाता है,तो प्रोजेक्ट के पंजीयन के समय रेरा द्वारा शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट को निरस्त किए जाने का आदेश ध्यान में लाया जाए। इसका अर्थ यह है कि यदि शुभम कंस्ट्रक्शंस द्वारा अब कोई नया प्रोजेक्ट विकिसत करने की योजना बाई जाएगी तो रेरा पहले शुभम कामर्शियल को निरस्त किए जाने का तथ्य देखेगा और इस आधार पर निर्णय लेगा।
रेरा की रोक के बावजूद जारी है निर्माण कार्य
रेरा द्वारा राजेन्द्र पितलिया शुभम कंस्ट्रक्शंस के शुभम कामर्शियल प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाने के बावजूद वहां निर्माण कार्य धडल्ले से जारी है। बाजार पर नजर रखने वाले सूत्रों का कहना है कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए रोक लगने के बावजूद भी कई इन्वेस्टर्स से राशि भी एकत्र की गई है,जबकि रेरा ने इस पर स्पष्ट रोक लगाई है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि रेरा ने शुभम कमर्शियल प्रोजेक्ट पर रोक का आदेश 13 नवंबर 2019 को ही जारी किया जा चुका है,लेकिन शुभम कंस्ट्रक्शंस ने इसकी भनक तक लोगों को नहीं लगने दी और इसका काम जारी रखा गया। बीच में कोरोना काल के चलते यह काम बन्द रहा लेकिन जैसे ही कोरोना के प्रतिबन्ध हटे काम फिर से शुरु कर दिया गया। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि रेरा के आदेश के मुताबिक शुभम कंस्ट्रक्शंस का बेंक खाता सील किया गया है अथवा नहीं?