October 15, 2024

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन,अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम11 फरवरी (इ खबरटुडे)। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

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