तीन दुष्कर्मियों को 20 साल कैद, सजा सुनते ही एक दोषी कोर्ट में बेहोश
उज्जैन,29जनवरी (इ खबरटुडे)। किशोरी को जन्मदिन मनाने का झांसा देकर उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनते ही एक दोषी कोर्ट में बेहोश हो गया। हालांकि कुछ देर बाद वह फिर सामान्य हो गया। मामले में एक आरोपित नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि किशोरी ने 31 अगस्त 2017 को नीलगंगा थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 29 अगस्त 2017 को उसका जन्मदिन था। स्कूल में साथ पढ़ने वाला एक नाबालिग लड़का उसका दोस्त था। वह उसे दो सालों से जानती थी। जन्मदिन पर लड़के ने उसे मिलने के लिए टावर चौक पर बुलाया था। वहां से वह उसे अपने साथ एक होटल में जन्मदिन मनाने का झांसा देकर ले गया।
उसके साथ तीन दोस्त देवेंद्र पुत्र नरेंद्रसिंह 23 वर्ष निवासी उज्जैन, लोकेंद्र पुत्र भेरूसिंह 27 वर्ष निवासी देवास, चीकू उर्फ प्रतिक पुत्र राजेश 22 वर्ष निवासी उज्जैन भी मौजूद थे। सभी ने होटल में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और खाने का आर्डर किया। किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में बदबू आने पर उसने पीने से मना किया तो नाबालिग दोस्त उसे जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाता रहा। थोड़ी देर बाद किशोरी को चक्कर आने लगे।
इस पर वह उसे होटल से लेकर नीलगंगा थाना क्षेत्र में बनी एक कॉलोनी में ले गए। यहां एक मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रात करीब 12 बजे चारों उसे छोड़कर वहां से चले गए। जाते समय धमकी दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मान देंगे।
अभियुक्त बोले- पहला अपराध, कम सजा दें
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों ने कोर्ट में सजा को लेकर निवेदन किया था कि यह उनका पहला अपराध है तथा उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि व उम्र को देखते हुए उदारता बरती जाए। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं मानते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
फैसला सुनते ही मुख्य आरोपित देवेंद्र बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, थोड़ी देर बाद वह होश में आ गया। इसके बाद तीनों को जेल भेजा गया। नाबालिग आरोपित का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।