ujjain/मिलावटी 19 संस्थानों पर 54.90 लाख रु का जुर्माना
उज्जैन,06 दिसंबर (इ खबर टुडे/ब्रजेश परमार )। उज्जैन जिले में निरंतर मिलावट खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है ।आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रचलित 19 मिलावट खोरी के मामलों में कुल 54 लाख 90 हजार रु का अर्थदंड आदेश जारी किए हैं ।उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 , विनिमय अधिनियम 2011 तथा पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनिमय 2011 आदि के अधीन किए गए हैं ।
एडीएम नरेन्द्र सुर्यवंशी के अनुसार यदि उक्त संस्थान आरोपित शास्ति निर्धारित समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं कराते हैं तो अभियुक्तों के खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित कर अध्यारोपित शास्ति भू राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी । जिन संस्थानों के विरुद्ध अर्थ दंड की कार्रवाई की गई है उनमें सैफी रेस्टोरेंट्स उज्जैन पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर 25 हजार रूपए,रॉयल सुपरमार्केट उज्जैन पर मिथ्याछाप किशमिश विक्रय करने पर 2 लाख रु , सुनील कुमार शंकरलाल फर्म पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख रु , सिंह कैटरर्स (स्वर्ण मंदिर मेल ट्रेन के पेन्ट्रीकार के कांट्रेक्टर) के विरुद्ध मिथ्याछाप रबड़ी के लिए 5 .50 लाख , मंसूर डेरी पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख रु का , श्री कृष्णा दूध डेयरी उन्हेल पर मिलावटी दूध के लिए 01 लाख रुपए , श्री कृष्ण दूध डेअरी उज्जैन पर मिलावटी दूध के लिए 01 लाख रुपए , अबिका होटल उज्जैन पर मिलावटी पनीर व इलायची के लिए ₹2 लाख , श्रीनाथ मिष्ठान भंडार तराना पर मिलावटी पनीर पाए जाने पर एक लाख रु, अनूप किराना नागझिरी पर मिलावटी सरसों के तेल के लिए 5.5 लाख रु,सोनी ट्रेडर्स नजरपुर मिलावटी रोस्टेट चना के लिए 3.25लाख रूपए
गोहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के कांट्रेक्टर दीपक एंड कंपनी पर मिलावटी तुवर दाल का उपयोग भोजन के निर्माण में 07 लाख,श्री कृष्ण गृह उघोग पर मिलावटी घी के लिए 02 लाख,ओसवाल ट्रेडर्स उन्हेल पर मिलावटी मावा 5 लाख , संजय रेस्टोरेंट्स उज्जैन पर मिथ्याछाप नमकीन विक्रय करने पर 4 लाख रु का , पुखराज इंटरप्राइजेज उन्हेल पर मिलावटी मावा बेचने पर 6लाख रु का , धर्मेश कुमार ओमप्रकाश तराना पर मिलावटी हल्दी व वनस्पति पाए जाने पर 2 लाख रु का अश्विनी ट्रेडर्स उन्हेल पर मिलावटी मावा पाए जाने पर 5 लाख रु का ,गायत्री किराना स्टोर घोंसला पर मिलावटी घी बेचने पर 40 हजार रु का जुर्माना किया गया है ।