रतलाम: खुले में कचरा डालने पर निगम कर्मचारी पर जुर्माना,गंदगी फैलाने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना
रतलाम,12 सितम्बर (इ खबरटुडे)। रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों के अस्थाई कचरा स्थलों को खत्म किये जाने के अभियान में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 12 सितम्बर शनिवार को 3 स्थानों को अस्थाई कचरा स्थल से मुक्त किया।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा विरियाखेड़ी स्थित सिंधी कालोनी गुरूद्वारे के पास, मोहन नगर चौराहा पिपलेश्वर महादेव मंदिर व वार्ड क्रमांक 9 में पूर्व पार्षद श्रीमती मनीषा शर्मा के मकान के पीछे वाले अस्थाई कचरा स्थल को खत्म किया गया।
इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि उक्त खत्म किये गये अस्थाई कचरा स्थलों पर अब कोई भी नागरिक या निगम कर्मचारी यहां पर कचरा नहीं डालेगा। उन्होने निर्देशित किया कि उक्त स्थलों पर मुरम डलवाई जाकर समतलीकरण किया जाये साथ ही कचरा ना डालने का चेतावनी बैनर लगाया जाये।
सिंधी कालोनी के अस्थाई कचरा स्थल को खत्म किये जाने पर रहवासियों द्वारा निगम आयुक्त श्री झारिया का आभार व्यक्त कर भरोसा दिलाया कि आगे से कोई भी नागरिक इस स्थल पर कचरा नहीं डालेगा। कालोनी के रहवासियों से चर्चा के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सभी अपने-अपने घरों में 2-2 कचरा पात्र रखें एक पात्र में गीला कचरा व दूसरे में सूखा कचरा एकत्रित कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डाले।
उन्होने कहा कि रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शहर तभी स्वच्छ बनेगा जब कचरा नहीं होगा इसलिये सभी नागरिक अपने घरो, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डालने की आदत बनायें।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने उक्त खत्म किये गये कचरा स्थलों पर कोई कचरा ना डाले इस हेतु कुछ दिनों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मैजिक खड़ी करवाये जाने व निगरानी हेतु कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश संबंधित को दिये।
उक्त स्थल व पूर्व में खत्म किये गये 18 स्थल तथा नगर में कहीं भी खुले में कचरा नहीं डाला जायेगा। कोई भी नागरिक खुले में व कचरा स्थल मुक्त क्षेत्र में कचरा डालेगा तो निगरानी दल के कर्मचारी द्वारा उसकी फोटोग्राफी की जायेगी व की गई फोटोग्राफी के आधार पर संबंधित के घर, दुकान, संस्थान पर जाकर 500/- रूपये का स्पॉट फाईन किया जायेगा। यदि नगर निगम का कोई कर्मचारी खुले में व कचरा स्थल मुक्त क्षेत्र में कचरा फेंकते पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार बाजना बस स्टैण्ड से सागोद रोड क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर हरिओम टी स्टॉल, कमला किराना स्टोर, अशोक गवली, कैलाश चौधरी, दिनेश गवली, मुकेश चायवाला, मोहनलाल मचाल, अरविन्द माहेश्वरी, आशीष, ताहेर व सूरज जायसवाल पर 250-250 व नगर निगम सफाई संरक्षक अनिल-प्रकाश द्वारा सिविक सेन्टर में खुले में कचरा डालने पर 500/- रूपये का अर्थदण्ड किया जाकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करने की समझाईश दी।
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नजरबाग, महलवाड़ा, मौमिनपुरा डिस्पेंसरी, वेदव्यास कालोनी 4 नम्बर, सिविक सेन्टर स्थित तरणताल के पीछे, शास्त्री नगर कम्प्यूटर सेन्टर के पास, श्री कालिका माता परिसर व आनन्द कालोनी व लोकेन्द्र भवन रोड के दो स्थान, अलकापुरी मुख्य मार्ग के उद्यान के पीछे व विनोबा नगर मुक्ति धाम के पास के अस्थाई कचरा स्थल, विनोबा नगर जैथ पब्लिक स्कूल के पास, अलकापुरी स्थित शारदा गौरव स्कूल के पास, मीराकुटी के पास, 80 फीट रोड स्थित मार्केट के पीछे, 80 फीट रोड वैशाली गार्डन के सामने, योगी विहार शक्ति नगर के पीछे, विरियाखेड़ी स्थित सिंधी कालोनी गुरूद्वारे के पास, मोहन नगर चौराहा पिपलेश्वर महादेव मंदिर व वार्ड क्रमांक 9 में पूर्व पार्षद श्रीमती मनीषा शर्मा के मकान के पीछे वाले अस्थाई कचरा स्थल से मुक्त किया जा चुका है। घोषित कचरा स्थल मुक्त क्षेत्रों की दिन-रात निगरानी हेतु कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। नगर निगम द्वारा नागरिकों अपील की गई कि रतलाम शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाना हम सबका दायित्व है इस हेतु वे यहां-वहां, नाले-नालियों में व खुले में कचरा ना डालें। अपने घरों, दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें।
इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने आवारा मवेशियों पर नियंत्रण हेतु शहर में मवेशी पालको का सर्वे कराये जाने हेतु वार्ड दरोगाओं को नियुक्त किया है जो मवेशी पालकों नाम, मोबाईल नम्बर व मवेशियों की संख्या की जानकारी एकत्रित कर प्रस्तुत करेंगे। सर्वे पश्चात जिन मवेशी पालकों के मवेशी स्वच्छंद रूप से विचरण करते पाये जाते है तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाकर वैधानिक कार्यवाही जायेगी साथ ही नगर निगम सीमा में कोई भी व्यक्ति चारे का विक्रय एवं भण्डारण करता पाया गया तो जब्ती की कार्यवाही कर वैधानिक कार्यवाही की जाये।