November 22, 2024

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएं -कलेक्टर डा.गोयल

जिला मेकेनाईजेशन कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम 23 जुलाई  (इ खबर टुडे )। कलेक्टर डा.संजय गोयल ने कृषि एवं सहकारिता विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले के कस्टम हायरिंग केन्द्रों की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने एवं इन्हें लाभ की स्थिति में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि नुकसान के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इन्हें लाभ में लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।
डा.गोयल आज यहां जिले में संचालित कस्टम हायरिंग केन्द्रों के प्रभारियों के साथ जिला मेकेनाईजेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में कलेक्टर ने घाटे में चल रहे कस्टम हायरिंग केन्द्रों के बारे में विस्तृत पड़ताल की। उन्होंने संबंधित प्रभारियों से इस बारे में जानकारी हासिल की। डा.गोयल ने निर्देशित किया कि नुकसान वाले केन्द्रों के काम-काज का सहकारिता विभाग के आडिटर्स से विश्लेषण कराया जाए।उन्होंने उपायुक्त सहकारिता  पी.आर.कावड़कर से केन्द्रवार विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। डा.गोयल ने निर्देश दिए कि केन्द्रों पर ट्रैक्टर ड्राईवर्स स्थाई तौर पर न रखे जाएं। इसकी बजाय ड्राईवर्स का पैनल तैयार किया जाए और उनसे घंटों के हिसाब से काम लिया जाए। नुकसान वाले कस्टम हायरिंग केन्द्रों में बांगरोद,पिपलौदा,जावरा,विपणन समिति आलोट के केन्द्र शामिल थे।
बैठक के दौरान कस्टम हायरिंग केन्द्रों द्वारा किसानों को मुहैया कराए जाने वाले ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि साधनों की दरें विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पुन:निर्धारित की गई। हकाई की दर 430 रूपए,गहरी जुताई (प्लाऊइंग) की दर 430 रूपए,रोटावेटर की 550 रूपए,थ्रेसर की 600 रूपए तथा बुआई की दर 600 रूपए निर्धारित की गई। लाभ अर्जित करने वाली समितियों को आवेदन देने पर ट्राली की मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में तय किया गया कि इच्छुक ड्राईवर्स का निर्धारित की गई दरों पर केन्द्र में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। यह जरूरी है कि उनके पास ट्रैक्टर चलाने का लायसेंस हो।
बैठक में उप संचालक कृषि सी.के.जैन ने कलेक्टर को अवगत कराया कि कस्टम हायरिंग की राशि खाते में जमा नहीं करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अशोक कुमार को उप संचालक स्तर से निलम्बित किया गया था तथापि संयुक्त संचालक द्वारा यह कार्यवाही उप संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर डा.गोयल ने पूरा प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त सहकारिता  पी.आर.कावड़कर,उप संचालक कृषि  सी.के.जैन तथा वरिष्ठ महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक  पी.एन.यादव एवं विभिन्न कस्टम हायरिंग केन्द्रों के प्रभारी मौजूद थे ।

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