समर्पण हॉस्पिटल के डा.चारुल सिंह को नहीं मिली अग्रिम जमानत
सरकारी दवाओ के घोटाले में आरोपी है चारुल सिंह,डाक्टर दम्पत्ति को राहत
रतलाम,२६ मई (इ खबर टुडे). हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले सरकारी अस्पताल के डा. पुष्पराज सिंह और डा.मंजू सिंह के बेटे चारुल सिंह के अग्रिम जमानत के आवेदन को न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है. जबकि उनके माता पिता को न्यायालय ने राहत दी है. समर्पण हॉस्पिटल के संचालक चारुल सिंह व उनके माता पिता सरकारी दवाओ के घोटाले में आरोपी है और कुछ दिनों से फरार चल रहे है.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जिला प्रशासन के दल ने शहर के दो निजी अस्पतालों अग्रवाल नर्सिंग होम व समर्पण हॉस्पिटल पर छापा मारा था. इस छापे के बाद से दोनों अस्पताल सील कर दिए गए थे. समर्पण हॉस्पिटल के छापे के दौरान वहा से सरकारी अस्पतालों को सप्लाय की जाने वाली दवाये बरामद हुई थी. इस मामले में जिला चिकित्सालय प्रशासन के आवेदन पर पुलिस ने चारुल सिंह,पुष्पराज सिंह और मंजू सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था. प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही ये तीनो फरार चल रहे थे. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था.
न्यायालय में अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा पुष्पेन्द्र शर्मा व फरियादी आनंदीलाल जैन की और से अभिभाषक नीरज सक्सेना ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की थी.श्री सक्सेना ने अपनी आपत्ति में कहा कि सरकारी दवाओ का घोटाला बेहद गंभीर मामला है और इसमें अग्रिम जमानत दिए जाना उचित नहीं होगा. जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नवनीत गोधा ने डा.चारुल सिंह कि अग्रिम जमानत का आवेदन ख़ारिज कर दिया लेकिन न्यायालय ने डा.पुष्पराज सिंह व मंजू सिंह को अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली.