मतगणना एजेन्ट को तय स्थान के अलावा अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी
निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किये
भोपाल,3 मई(इ खबरटुडे)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की मतगणना में राजनैतिक दलों और उम्मीदवार के मतगणना एजेन्टों के प्रवेश और बैठने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 16 मई को 29 संसदीय क्षेत्र की मतगणना 51 जिला मुख्यालय पर होगी।
निर्वाचन आयोग ने मतगणना एजेन्टों के मतगणना केन्द्र में बैठने के प्रबंध के संबंध में निर्देश दिये हैं। आयोग ने कहा है कि वरीयता क्रम के अनुसार एजेन्ट के बैठने की व्यवस्था की जाए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दल और अन्य प्रदेशों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (जिन्हें मध्यप्रदेश में चुनाव-चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है,) पंजीकृत मान्यता विहीन राजनैतिक दल के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों के मतगणना एजेन्ट को क्रम से प्राथमिकता दी जाएगी। मतगणना एजेन्टों को आवंटित सीटों के स्थान पर ही बैठने की अनुमति होगी। एजेन्ट अपने निर्धारित स्थान के अलावा काउंटिंग हॉल में अन्य जगह नहीं आ-जा सकेंगे।
मतगणना केन्द्र में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना के तीन दिन पहले उम्मीदवारों से प्रपत्र-18 में मतगणना एजेन्टों की सूची दो प्रति में प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से नियुक्त एजेन्ट को प्रपत्र-19 के द्वारा निरस्त या बदल सकेंगे।