अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर वकील को लगाई कड़ी फटकार, कहा- ‘ये क्या बकवास अर्जी है’
नई दिल्ली ,16 अगस्त(इ खबरटुडे)। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई. सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को सभी याचिका वापस लेने को कहा है. इस दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह किस तरह की याचिका है.मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा. आपकी प्रेयर क्या है.. कुछ पता नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं.. कुछ पता नहीं? उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो संशोधित याचिका दाखिल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई की गई. पहली याचिका में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया तो वहीं दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई. पहली याचिका एमएल शर्मा ने डाली थी. इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर मनमानी की है.
आर्टिकल 370 हटाने में सरकार ने संसदीय रास्ता नहीं अपनाया, राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है. एमल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये किस तरह की याचिका है. मुझे नहीं समझ नहीं आ रही है. उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता कैसी राहत चाहते हैं.
दूसरी याचिका कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पत्रकारों पर लगाया जाने वाला नियंत्रण पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश में सभी न्यूज पेपर रिलीज हो रहे हैं. हम रोज ही कुछ न कुछ पाबंदियां घटा रहे हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम परिस्थितियों को देखकर पाबंदियों पर ढील दें. हम वही कर रहे हैं, सुरक्षा बलों पर भरोसा रखिए.