November 20, 2024

प्रदेश के 18 जिलों सहित रतलाम हुआ आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल

किसी भी उचित मूल्य दुकान से व्यक्ति राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है

रतलाम,18 जुलाई (इ खबरटुडे)।जिले में जुलाई माह से उचित मूल्य दुकानों पर आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवस्था की गई है। रतलाम प्रदेश के उन 18 जिलों में सम्मिलित है जहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी पीओएस मशीनों को सरवर से जोड़ा गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लागू इस व्यवस्था का यह भी लाभ है कि जिलें द्वारा ऐसी दुकानों की मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिनमें उस दिन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। रियल टाइम में हितग्राहियों की हकदारी तथा उनको किया गया वितरण ट्रेस होता है। हितग्राही के पास यह सुविधा भी है कि वह अपनी निर्धारित दुकान के अलावा जिले के अन्य दुकानों से भी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से सामग्री प्राप्त कर सकता है।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन में प्रत्येक माह का आवंटन एवं वितरण डाउनलोड अपलोड करने की जरूरत होती है। पूर्व व्यवस्था में उचित मूल्य दुकान के खोलने तथा बंद होने की स्थिति ज्ञात ना होने के कारण हितग्राहियों के द्वारा राशन प्राप्त किए जाने पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था परंतु अब यह संभव हो सका है। उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए भटकना नहीं पड़े इसके लिए ईकेवाईसी की सुविधा भी दुकान की मशीन में उपलब्ध कराई गई है।

इस व्यवस्था से दोहरे तथा बोगस परिवार या सदस्यों को विलोपित करने में भी मदद मिलेगी। नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने वाली दुकानों में ऑफलाइन राशन वितरण की व्यवस्था पूर्व की भांति लागू है। जिसके कारण किसी भी हितग्राही को राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा

नई व्यवस्था लागू होने से पोर्टल पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि दुकान समय पर खुल रही है या नहीं, राशन वितरण किया जा रहा है या नहीं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ईकेवाईसी का सत्यापन किया जा रहा है या नहीं। रियल टाइम में हितग्राहियों की हकदारी तथा उनको किया गया वितरण ट्रेस कर सकते हैं। दिव्यांग वृद्धजन राशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामिनी नियुक्त करवा सकते हैं। यदि वृद्धजन दुकान पर नहीं आ सकता या जिसका अंगूठा मैच नहीं करता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसके परिवार का हो या ऐसा व्यक्ति जिसे वृद्ध या दिव्यांग द्वारा नामांकित किया गया हो उसके आधार से राशन प्राप्त किया जा सकता है। इस व्यवस्था में यह सुविधा है कि पूरे जिले में कब तक किस दुकान से कितना वितरण हुआ देखा जा सकता है।

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