इप्का के मालिक पीसी गोधा व अन्य के खिलाफ धोखाधडी का प्रकरण दर्ज करने का आदेश
इन्दौर,13 जुलाई (इ खबरटुडे)। प्रतिष्ठित दवा उद्योग इप्का के मुंबई निवासी मालिक पीसी गोधा,उनके पुत्र प्रणय गोधा समेत अन्य लोगों के विरुध्द एक स्थानीय न्यायालय ने धोखाधडी का आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायालय ने उक्त आदेश एक निजी परिवाद की सुनवाई के बाद दिए।
रतलाम निवासी परिवादी राकेश व्यास ने इन्दौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजेन्द्र सिंह रावत के न्यायालय में निजी परिवाद प्रस्तुत कर आरोपीगण पीसी गोधा,प्रणय गोधा,चंद्रसेन हिल्लाल,प्रवीण त्रिपाठी ,राजेन्द्र कुमार भंडारी,एके जैन,और संजय जाधव के विरुध्द धोखाधडी और आपराधिक दुर्विनियोग करने का आरोप लगाया था। राकेश व्यास के परिवाद के अनुसार आरोपीगण ने 37 लाख 24 हजार 445 रु. का आपराधिक दुर्विनियोग किया तथा परिवादी के ५६ लाख रु.अपने पास रखकर,बार बार मांगने पर भी नहीं लौटाकर धोखाधडी की है।
न्यायिक दंडाधिकारी विजेन्द्र सिंह रावत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए थाना प्रभारी बाण गंगा को आरोपीगण के विरुध्द सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायालय ने थानाप्रभारी को आदेश दिया है कि वह इस मामले में प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज कर पांच दिनों के भीतर न्यायालय को उसकी प्रति उपलब्ध कराए।