November 20, 2024

स्व सहायता समूह के बैंक खाते खोलने में देरी नहीं करें अन्यथा होगी कार्रवाई-कलेक्टर

जिला स्तरीय बैंक समन्वय समिति की बैठक में बैंकर्स को दिए निर्देश

रतलाम,28 जून (इ खबरटुडे)। जिला स्तरीय बैंक समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। मौजूद कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि जिले के स्व सहायता समूह के बैंक खाता खोलने में देरी नहीं की जाए अन्यथा संबंधित बैंकर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया बजाज खाना रतलाम तथा जावरा सहित कई अन्य बैंक शाखाओं द्वारा समूह के खाते खोलने में 2 से 4 माह का समय लिया जा रहा है जो कि गलत है, कलेक्टर ने इस पर सख्त आपत्ति व्यक्त की। इस बैठक में अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, प्रभारी एलडीएम श्री गर्ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि द्विवेदी तथा ब्रांच मैनेजर उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि उनके बैंक कॉरेस्पोंडेंस की सूची प्रस्तुत करें। अभी शिकायतें मिली है कि कुछ कॉरेसपोंडेंस द्वारा लोगों के खातों से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक शाखा में बैंक कॉरेस्पोंडेंस कौन व्यक्ति है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई प्रकरणों में प्रीमियम जमा होने के बावजूद किसानों को क्लेम राशि नहीं मिलने पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने सभी ब्रांच मैनेजर को निर्देशित किया कि वे अपने यहां सूचीबद्ध किसानों के प्रकरणों की जांच करते हुए इस मामले को क्लियर करें, जिससे सभी पात्र किसानों को बीमा राशि मिल सके।

कलेक्टर ने ‘‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’’के छूटे हुए कृषकों को ऋण माफी का लाभ दिलाने के लिए बैंकों को निर्देशित किया कि प्रथम चरण में जिस प्रकार त्वरित गति से विगत फरवरी माह में बैंकों द्वारा कार्रवाई की जाकर पात्र किसानों को सूचीबद्ध किया गया था उसी गति से यह कार्य पुनःआरंभ कर दें, ताकि द्वितीय चरण में उन किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जा सकेगा जो अब तक छूटे हैं। यदि बैंक शाखा के पास पात्र किसानों की सूची है तो उनको पोर्टल पर क्लेम के लिए स्वीकृति देने का काम शुरू करें।

प्रत्येक बैंक ब्रांच को नोट बदलना अनिवार्य है, बैंक मना नहीं कर सकती
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के प्रत्येक बैंक ब्रांच में कटे-फटे नोट बदलने के लिए सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए मेजरमेंट शीट द्वारा नोट की वैल्यू निकालकर उतनी राशि व्यक्ति को बैंक द्वारा दी जाएगी। प्रत्येक बैंक ब्रांच को नोट बदलना अनिवार्य है, वह मना नहीं कर सकती।

बैठक में बताया गया कि विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता का ज्ञान देने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर स्कूल, कॉलेजों में लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को शेड्यूल बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि शैक्षणिक अमले को अवगत कराया जा सके। बैठक में वर्ष 2019-20 की वार्षिक साख योजना का अनुमोदन भी किया गया।

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