PM मोदी, शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली कांग्रेस सांसद की याचिका पर SC ने बंद की सुनवाई
नई दिल्ली,08 मई(इ खबरटुडे)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की उस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। देव ने अपनी याचिका में कोर्ट से पीएम मोदी और शाह के कथित हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और शाह को क्लीन चिट दे चुका है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की गई थी, जिसका EC ने पहले ही निपटारा कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो वह पीएम मोदी और अमित शाह को दिए गए प्रत्येक क्लीन चिट को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर कर सकती है। सुष्मिता देव ने अपनी याचिका में कहा था पीएम मोदी और अमित शाह ने हेट स्पीच दिया है और चुनाव आचार संहिता के खिलाफ जाकर सशस्त्र बलों का आह्वान किया है।