बिजली चोरी के मामले में होटल उजाला पैलेस पर साढे आठ लाख का जुर्माना
रतलाम,14मार्च (इ खबर टुडे)। होटल संचालक द्वारा अपने होटल में नगर निगम के बिजली कनेक्शन से बिजली चोरी किए जाने के मामले में स्थानीय न्यायालय द्वारा होटल संचालक के विरुध्द साढे आठ लाख रु.का जुर्माना और विभिन्न विभिन्न धाराओं में एक एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तरुन सिंह द्वारा होटल उजाला पैलेस के संचालक अश्विन जायसवाल के विरुध्द पारित फैसले में कहा गया है कि होटल उजाला पैलेस में विगत 12 जनवरी 2011 को विद्युत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षन किया गया था। निरीक्षन के दौरान यह पाया गया कि होटल संचालक द्वारा होटल के दो बिजली कनेक्शनों के अलावा नगर निगम के नाम पर लगे विद्युत कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी। विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषसिध्द करारा देते हुए विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त के विरुध्द कुल 8 लाख पैंतालिस हजार रु.जुर्माना तथा दो अलग अलग धाराओं के तहत एक एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।