लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लायसेंस निलम्बित
रतलाम,13 मार्च (इ खबर टुडे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बित करते हुए शस्त्रों को संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के आदेश दिए हैं।शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार जिले में निर्वाचन अवधि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने, लोक शान्ति बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियों की तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
आर्मी, बीएसएफ, एएसएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य सशस्त्र बल बैंको के लायसेंसधारियों, बैंको में नियुक्त सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्डों के लायसेंसी शस्त्र चुनाव कार्यां में संलग्न कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक सेवा की अधिकारी तथा नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के प्रमाणिकरण के उपरान्त उक्त आदेश से मुक्त रखा जाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी संबंधित थाने के अलावा यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराते हैं तो जमा कराने की रसीद की फोटो प्रति संबंधित थाने में जमा कराएंगे। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देंगे।