बच्चों से यौन शोषण के आरोपी को मिलेगी अब मौत की सज़ा
नई दिल्ली,28दिसम्बर (इ खबरटुडे)। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कानून को सख्त करते हुए मौत की सजा दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इस साल की शुरूआत में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नाबालिग बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा था।
क्या है पॉक्सो एक्ट
POCSO का पूरा नाम The Protection Of Children From Sexual Offences Act या प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट है । ये विशेष कानून सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
यह एक्ट बच्चों को पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। इस केस की सुनवाई बंद कमरे में करने का प्रावधान है इस केस की सुनवाई बंद कमरे में करने का प्रावधान है और इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखना भी जरूरी है। स्पेशल कोर्ट, उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजे की राशि भी तय कर सकता है।